हाईकोर्ट ने धुमाकोट हादसे पर हाई कोर्ट हुआ सख्त !
कोर्ट ने छह अधिकारियों को किया तलब
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल के धुमाकोट सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट उत्तराखंड समेत 6 अधिकारियों को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है, बस हादसे में 48 लोग मारे गए थे । कोर्ट के सख्त रुख से सरकार और विभागों में खलबली मच गई है। फिलहाल, इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ और शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट ने 30 सीटर बस में 60 से अधिक सवारी पर विशेष रूप से गम्भीर माना है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद शर्मा की संयुक्त खंडपीठ 20 जुलाई को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में प्रमुख सचिव परिवहन के आलवा प्रदेश के परिवहन आयुक्त, कमिश्नर व डीआईजी गढ़वाल व कुमाऊं से भी मामले में जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट ने धुमाकोट बस हादसे में ओवरलोड बस के साथ ही 16 महिलाओं, दस बच्चों समेत 48 यात्रियों की मौत और सड़क में गड्ढ़े को हादसे की वजह को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कालाढूंगी रोड में प्रिया बैंड में दो दशक में दो सौ से अधिक मौतों के बाद भी सड़क चौड़ी नहीं करने का स्वतः संज्ञान लिया है ।