शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक पर उपस्थिति अनिवार्य, कार्यालय खुलने के तय समय से 15 मिनट के भीतर लगाएंगे हाजिरी
मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देशों के तहत सभी अधिकारी स्थायी कर्मचारी आउटसोर्स और पीआरडी के कर्मचारी कार्यालय खुलने के तय समय से 15 मिनट के भीतर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे। वहीं जाने के वक्त भी तय समय पर उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा।मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मंगलवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी डा. मुकुल कुमार सती ने सभी अधिकारियों से लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाने के निर्देश जारी किए।
मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देशों के तहत सभी अधिकारी, स्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स और पीआरडी के कर्मचारी कार्यालय खुलने के तय समय से 15 मिनट के भीतर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे। वहीं, जाने के वक्त भी तय समय पर उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति न लगाने वाले कर्मचारी की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी और बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी कर्मचारी को दफ्तर आने से पहले सीधा किसी बैठक या अन्य काम से जाना है या कार्यालय से पहले जाना है, तो वह पूर्व में इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को देगा। वही, इस पर फैसला लेगा। ये भी कहा गया है कि उपस्थिति लगाने से पहले और बाद में सभी अपने हाथ सेनेटाइज करेंगे। जानबूझकर विलंब से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Of