EXCLUSIVE

स्थानांतरण नीति नहीं स्थानांतरण एक्ट में ही संशोधन हो – डॉ० अंकित जोशी

स्थानांतरण नीति उत्तराखंड शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और स्थानांतरण को उद्योग का दर्जा प्राप्त होने का खतरा बना रहेगा। राजकीय शिक्षक संघ के एससीईआरटी शाखा के अध्यक्ष डॉ० अंकित जोशी ने आज सचिव कार्मिक को स्थानांतरण एक्ट में ही आवश्यक संशोधन के आशय से पत्र प्रेषित किया है । डॉ० अंकित जोशी का मानना है कि शिक्षा विभाग कार्मिकों के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, ऐसे में इतने बड़े विभाग के स्थानांतरण को एक्ट से मुक्त रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा ।

उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश बन जाएगा जो कि एक सशक्त कानून के स्थान पर निर्बल स्थानांतरण कानून लाएगा जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में किसी भी विभाग की कार्य कुशलता और प्रभावशीलता उस विभाग की स्थानांतरण के प्रावधानों पर निर्भर करती है, विशेष रूप से शिक्षा विभाग की। डॉ० जोशी का मानना है कि स्थानांतरण की ऑनलाइन व्यवस्था के प्रावधान एक्ट में संशोधन कर किया जाना चाहिए न कि एक्ट से मुक्त हो कर नीति बनाई जानी चाहिए।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Translate »