जनहित याचिका पर शिक्षा सचिव को जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हुए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव को जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हल्द्वानी काठगोदाम की स्टूडेंट्स ग्राजीयन वेलफेयर कमेटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 3500 टीचरों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है। जिसकी 2018 में एसआईटी द्वारा जांच की गई और जांच में लगभग 100 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे और 53 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है परन्तु उसके बाद भी वे अपने पदों पर उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के कारण बने हुए है ।
याचिका कर्ता का इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग करते हुए उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है जिन आधिकारियों ने कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को सही ठहरा रहे है।