सुप्रीम कोर्ट ने कहा : ये प्रवाधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली । देश के उच्चतम न्यायालय (Suprime Court of India) ने कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को किसी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य से सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के अनुसार, राज्य की सहमति आवश्यक है और केंद्र राज्य की सहमति के बिना सीबीआइ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है। ये प्रवाधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी अधिकारियों की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
कोर्ट का यह आदेश सत्तारूढ़ आठ विपक्षी शासित राज्यों – राजस्थान, बंगाल, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मिजोरम के लिए महत्वपूर्ण है। इन राज्यों ने सीबीआइ को जांंच के लिए दी गई समान्य सहमति वापस ले ली है।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम का उल्लेख किया, जो सीबीआइ को नियंत्रित करता है।