तीन महीने में नियुक्त करो लोकायुक्त: सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली : प्रदेश में लोकायुक्त लागू करने से अब तक बचती रही राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह के अंदर लोकायुक्त विधेयक लागू करने का आदेश उत्तराखंड सरकार को दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित करने के बाद तीन महीने के अंदर राज्य का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया जाय।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार से नया कानून पारित होने के बाद लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा और इसके साथ दिल्ली भाजपा प्रवक्ता एवं अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल कर कहा था कि उत्तराखंड में 2011 में लोकायुक्त बिल पास किया गया था और सितंबर 2013 में राज्यपाल और राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है. जबकि राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़ी करीब 700 शिकायतें लंबित पड़ी हैं।
गौरतलब हो कि गैरसैण में हुए शीतकालीन सत्र में कार्य मंत्रणा समिति ने लोकायुक्त बिल को कार्यवाही के लिए स्वीकार नहीं किया। यही कारण रहा कि यह बिल अटक गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बाद अब उम्मीद जगी है कि विधानसभा के अगले सत्र में लोकायुक्त बिल पास हो जाएगा और प्रदेश को नया लोकायुक्त मिल जाएगा।