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केंद्र सरकार की गाइड लाइनः कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य

नई दिल्ली। कोविड-19 रोग के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों पर चेहरे को ढंक कर रखना (मास्क लगाना) अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना सहित कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेंगे। गाइड लाइन में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। लिक्वर (शराब), गुटका, तंबाकू की बिक्री पर सख्ती से रोक लगा दी गई हैं, वहीं थूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।

कोविड-19 को रोकने के लिए केद्र सरकार की गाइड लाइन

 

 

 

 

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