तकनीकी विवि के कुलपति प्रो. गर्ग फंसे अवमानना के मामले में
नैनीताल : आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड तकनीकि विवि के कुलपति को समन भेजा है। कोर्ट ने कुलपति को 14 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पीके गर्ग को व्यक्तिगत तौर पर 14 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके खिलाफ औपचारिक आरोप विरचित किए जा सकें। कुलपति की ओर से इस मामले में जवाब भी दाखिल किया गया था, जिस पर अदालत संतुष्ट नहीं हुई।
पिछले साल पहली दिसंबर को फैकल्टी एसोसिएशन टीएचडीसी हाईड्रो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट व अन्य की याचिका पर नियमितीकरण के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि कॉलेज तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध और स्ववित्त पोषित है। याची संस्थान और विश्वविद्यालय के बीच हुए एमओयू में वर्णित शर्तों के अनुसार नियुक्त होने के साथ ही नियमित किए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें स्थायी नहीं मानने को गलत करार देते हुए पीबीएएस फार्म के आधार पर प्रतिवर्ष संविदा पर रखने का आदेश निरस्त कर दिया था।
अदालत के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं माना गया। इसी साल जुलाई में फिर से एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त करने व शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए थे। इधर अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संविदा कर्मी हिमांशु नौटियाल की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई।



