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प्रदेश में शिक्षकों की 2648 पदों की भर्ती पर रोक

देवभूमि मीडिया ब्यूरो-– बता दे कि प्रदेश में शिक्षकों की 2648 पदों के लिए होने वाली भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवारों के आवेदनों पर फिलहाल विचार न करने का आदेश किया है। तो अब सरकार का मनाना है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामले का निपटारा नहीं होता भर्ती न की जाए।
प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने वर्ष 2020-21 में आवेदन मांगे थे। सरकार की ओर से शुरूआत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्णय लिया गया था।