UTTARAKHAND
प्रॉपर्टी डीलरों और रियल स्टेट कारोबारियों पर मानचित्र और लेआउट पास कराए बिना निर्माण करने पर मुकदमा दर्ज
![](https://devbhoomimedia.com/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-23-at-11.09.18.jpeg)
देवभूमि मीडिया ब्यूरो-– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार बिना मानचित्र स्वीकृत व लेआउट पास कराए प्रॉपर्टी डीलरों और रियल स्टेट कारोबारियों को निर्माण की अनुमति नहीं है। तभी भी नियमों का उल्लघंन करते हुए कई कारोबारी निर्माण कार्य कर रहे हैं। कुछ को एमडीडीए पूर्व में ध्वस्त भी कर चुका है लेकिन यह कारोबारी अधिकारियों से मिलीभगत कर फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं।