ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अवधि बढ़ायी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग के डाक जीवन बीमा (पीएलआई) निदेशालय ने मार्च 2020 के प्रीमियम के भुगतान की अवधि बिना किसी जुर्माना व डिफॉल्ट शुल्क के 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी है।
पीएलआई निदेशालय ने कहा कि वैसे तो आवश्यक सेवाओं का हिस्सा होने के कारण कई डाकघरों में कामकाज बाकायदा हो रहा है, लेकिन डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के ग्राहकों को प्रीमियम के भुगतान के लिए डाकघर आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी पीएलआई/आरपीएलआई ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई है।
इस निर्णय से उन लगभग 13 लाख पॉलिसी धारकों के लाभान्वित होने की संभावना है, जो वर्तमान महीने के प्रीमियम का भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। पिछले महीने प्रीमियम का भुगतान करने वाले तकरीबन 42 लाख पॉलिसी धारकों के मुकाबले इनमें से केवल 29 लाख ही इस महीने के प्रीमियम का भुगतान अब तक कर पाए हैं। पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को ‘पीएलआई ग्राहक पोर्टल’ का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करने की भी सलाह दी गई है।