UTTARAKHAND
तपोवन त्रासदी में खोज के बाद भी नहीं मिल रहे लोगों को किया जाएगा मृत घोषित, केन्द्र की हरी झंडी
जो व्यक्ति जहां से लापता हुआ उसे वहीं के अभिहित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र
यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो तीस दिन बाद जारी किए जाएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र
त्रासदी में लापता 204 लोगों में से अलग-अलग जगह से मानव अंग समेत कुल मिले 70 शव जबकि 134 लोग अभी भी लापता, टनल से अभी तक मिल चुके हैं 16 शव
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
क्या होगी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया यहां समझिए
तपोवन त्रासदी में लापता हुए लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत लापता व्यक्ति के उत्तराधिकारी या निकट संबंधी शपथ पत्र के साथ निवास के स्थान पर गुमशुदगी दर्ज कराएंगे। यह रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी जो आपदा की घटना के अभिहित अधिकारी को दी जाएगी। अभिहित अधिकारी इसकी जांच करेंगे। जांच के आधार पर अभिहित अधिकारी मृत्यु के अस्थाई उपधारणा के आदेश जारी करेगा। इसकी सूचना अखबारों में प्रकाशित होगी। तीस दिन तक दावे व आपत्तियां मांगी जाएंगी यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो तीस दिन बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे ।