उत्तराखण्ड में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस संचालित वाहनों के विरुद्ध आदेश, पढ़िए…

उत्तराखंड।
1. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तराखण्ड ।
2. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तराखण्ड ।
उत्तराखण्ड राज्य में एग्रीगेटर लाईसेंस के बिना अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्यान्तर्गत उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 एवं संशोधन नियमावली, 2024 में विहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित एग्रीगेटर लाईसेंस निर्गत किये गये है:-
1. OLA, ANI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.
2. Uber India Systems Private Limited.
3. Roppen Transportation Services Private Limite (Rapido).
4. Hito Hit Solutions U/c Sh. Deep Chandra Pande.
5. Roopkund Paryatan Vikas Samiti.
6. Mantramugdh Communications & Consultancy (OPC) Pvt. U/c Sh. Vedansh Pandey.
अतः उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई व्यक्ति / संस्था एग्रीगेटर लाईसेंस लिए बिना अनाधिकृत रूप से ठेकागाड़ी ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) परिवहन के अन्तर्गत संचालित पायी जाती है तो, उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।