LAW & ORDERs

NH-74 के पांच आरोपियों को हाई कोर्ट की राहत

  • अन्य आरोपियो की जमानत याचिका पर सुनवाई एक नवंबर को 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नैनीताल: एनएच- 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में बुधवार को उच्च न्यायालय से 5 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने चकबंदी अधिकारी अमर सिंह, चौकीदार राम सनुज, पेशकार संतराम, संग्रह अमीन अनिल कुमार, पेशकार संजय कुमार को जमानत दे दी है। मुख्य आरोपी डीपी सिंह समेत अन्य आरोपियो की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 नवंबर को सुनवाई होगी।

गौरतलब हो कि  उधम सिंह नगर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कृषक भूमि को अकृषक दिखाकर और कागजों में बेक डेट की एन्ट्री कर अधिक मुआवजा लेने का मामला सामने आया था। जिसकी जांच तात्कालिक कुमाऊं कमिश्नर डी. सेंथिल पांडियन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। इसके बाद मामले की जांच कर रही एसआइटी ने कई पीसीएस अधिकारीयो समेत 13 अन्य अधिकारियो/कर्मचारियों को हिरासत में लिया था।एसआइटी ने घोटाले में मुख्य आरोपी डीपी सिंह को मानते हुए कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद कोर्ट ने डीपी सिंह को जेल भेज दिया था।बुधवार को  न्यायाधीश मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों को राहत दी है।

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