बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खण्डूरी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का जमा कर चुके हैं करीब 11 लाख रुपये बकाया
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नैनीताल : हाईकोर्ट नैनीताल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब हो कि हाईकोर्ट में बुधवार को रुलक संस्था की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियो के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का बकाया किराया जमा न करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खण्डूरी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का करीब 11 लाख रुपये बकाया जमा कर चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में रूरल लिटिगेशन एंड एन्टाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे।
मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा था कि क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का बकाया भी है।