DEHRADUNUttarakhand

तानाशाह मुख्य शिक्षा अधिकारी के आदेश को चुनौती देंगे डॉ अंकित जोशी

देहरादून : मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून द्वारा भारी वर्षा के कारण जिलाधिकारी के विद्यालय बंद रखने संबंधी दिनांक 9 जुलाई 2023 के आदेश में यह संशोधन कर दिया गया कि शिक्षकों को विद्यालयों में बने रहना होगा । मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह आदेश व्हाट्स एप पर लिखा गया था जिसका डॉ० अंकित जोशी द्वारा विरोध किया गया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी के आदेश को संशोधित करने का अधिकार नहीं है ।

Big News : राजधानी एक्सप्रेस में ‘बम’ की धमकी से मचा हड़कंप

आपदा के दृष्टिगत और जान माल की हानि से बचने के कारण यदि अवकाश हुआ है तो शिक्षकों को बिना किसी काम के उपस्थित रखना न्यायोचित नहीं है बल्कि उनकी जान को जोखिम में डालना है । मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2023 को बिना पूर्व सूचना और अवकाश स्वीकृत करवाये बिना विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण डॉ० अंकित जोशी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश निर्गत किए गए हैं ।

इस संबंध में डॉ० अंकित जोशी का कहना है कि मेरे द्वारा प्रधानाचार्य को बताया गया था कि उक्त तिथि को मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहूँगा परंतु फिर भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक ऐसे आदेश के लिये नियमविरूद्ध तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरा वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है जोकि वास्तव में कभी निर्गत ही नहीं हुआ और मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं बिना सूचना के अवकाश पर रहा। मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी के उत्पीड़न का शिकार नहीं बनूँगा और वैधानिक रूप से अपने अधिकारों के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्षरत रहूँगा ।

इसके अतिरिक्त भी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मुझे शासकीय कार्य करने संबंधी अपर निदेशक एससीईआरटी के आदेशों के अनुपालन में कार्यमुक्त करने में विलंब किया गया व सशर्त कार्यमुक्त किया गया जबकि जनपद देहरादून के कई शिक्षक अपने विद्यालय से बाहर कार्य कर रहे हैं । जिस नियमावली का हवाला दे कर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरी वेतन रोकने हेतु आदेशित किया गया हैं उस नियमावली के अनुसार उन्हें यह अधिकार ही प्राप्त नहीं है इसलिए यह आदेश द्वेषपूर्ण व अवैधानिक है इसे समुचित स्तर पर चुनौती दी जाएगी ।

Related Articles

Back to top button
Translate »