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जान लीजिए, देहरादून में शनिवार व रविवार को कौन सी सेवाएं चलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी

सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को बंद रखने के आदेश

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। देहरादून में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने  दिए थे। इसके तहत जिलाधिकारी ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुछ सेवाओं को प्रतिबंधित  करने तथा आवश्यक सेवाओं को संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। 
सेवाएं जो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगीः- सभी दुकानें एवं उनके प्रतिष्ठान, देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानें, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय एवं उपक्रम तथा बैंक व सभी प्रकार के निजी कार्यालय। सभी प्रकार के वाहन। 
सेवाएं जो संचालित हो सकेंगीः- दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां, डेयरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें), टिफिन सर्विसेज, मीट, मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाइसेंस हों), औद्योगिक इकाइयां। आवश्यक सेवाओं से संबंधित जैसे- स्वास्थ्य चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम, विद्युत विभाग के कार्यालय। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन, चिकित्सा आकस्मिकता के वाहन।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी, देहरादून का आदेश पढ़ने के लिए क्लिक करें

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