CRIME

आरोपी की गाड़ी के प्रयोग करने पर जिला हुए जज निलंबित

जिला जज देहरादून से मसूरी कैंप कोर्ट के लिए ऑडी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे जिस पर राजपुर थाने में मुक़दमा है दर्ज 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी को अपनी सरकारी गाड़ी होने के बावजूद एक ऐसे व्यक्ति की आडी गाड़ी के इस्तेमाल करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आरोप है कि जिला जज देहरादून ने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट Audi Q7 4.2 TDI bearing registration no. UK-07-AJ-9252 गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे जिस पर राजपुर थाने में मुक़दमा दर्ज है। 

उन पर आरोप है कि बतौर जिला जज देहरादून उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की तरफ से जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए जिला जज द्वारा (केके सोयेन) केवल कृष्ण सोनी जिस पर राजपुर थाने में एफआईआर संख्या 94/2020 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत है, की कार को वे इस्तेमाल कर रहे थे।

इस संबंध में एक रिट याचिका (क्रिमिनल) उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस आरोप के चलते जिला जज देहरादून को जिला जजी रूद्रप्रयाग से संबंद्ध किया गया है तथा आदेश में कहा गया है कि वे हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर स्टेशन नहीं छोडे़ंगे।

हाई कोर्ट का आदेश पढ़ने के लिए इस लिंक को करें क्लिक

 

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