CRIME

Court Decision : दुराचार के प्रयास में शिक्षक को 5 साल की जेल

  • सरकार को देना होगा 5 लाख का मुआवजा

पौड़ी (गढ़वाल) : नाबालिग से दुराचार के प्रयास में शिक्षक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई और साथ ही शिक्षक पर चार हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं राज्य सरकार को 5 लाख का विशेष मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। 

गौरतलब हो कि मामले में पीड़िता के पिता ने 10 दिसंबर 2016 को राजस्व पुलिस थलीसैंण में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राजस्व पुलिस ने दुराचार, पोक्सो में मुकदर्मा दर्ज किया। बाद में रेगुलर पुलिस ने मामले की जांच की। विशेष अभियोजक शासकीय अधिवक्ता पोक्सो राकेश सामवेदी ने बताया कि थलीसैंण क्षेत्र में 9 दिसंबर 2016 को एक 14 साल की छात्रा शादी समारोह में गई हुई थी। उसी शादी में छात्रा का टीचर संजय सिंह भी शामिल था। शादी के दौरान टीचर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ और दुराचार किया। 

वहीँ बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय कंवर सेन की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शिक्षक संजय सिंह को दुराचार के प्रयास का आरोपी ठहराया। अदालत ने आरोपी शिक्षक को 5 साल की सश्रम कारावास के साथ ही 4 हजार का जुर्माना ठोका है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को 5 लाख विशेष मुआवजा दिया जाए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक राकेश सामवेदी और सहायक शासकीय अधिवक्ता पीबी पंत ने मामले की पैरवी की।

devbhoomimedia

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : देवभूमि मीडिया.कॉम हर पक्ष के विचारों और नज़रिए को अपने यहां समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जरूरी नहीं है कि हम यहां प्रकाशित सभी विचारों से सहमत हों। लेकिन हम सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्वतंत्र लेखक,ब्लॉगर और स्तंभकार जो देवभूमि मीडिया.कॉम के कर्मचारी नहीं हैं, उनके लेख, सूचनाएं या उनके द्वारा व्यक्त किया गया विचार उनका निजी है, यह देवभूमि मीडिया.कॉम का नज़रिया नहीं है और नहीं कहा जा सकता है। ऐसी किसी चीज की जवाबदेही या उत्तरदायित्व देवभूमि मीडिया.कॉम का नहीं होगा। धन्यवाद !

Related Articles

Back to top button
Translate »