उच्चतम न्यायालय(Supreme court) ने मंगलवार को कहा कि वह 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए सीबीएसई(petition to cancel the offline board examinations of class 10th, 12th) और अन्य बोर्ड की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की याचिका पर बुधवार सुनवाई को करेगा.
न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिका की अग्रिम प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और अन्य संबंधित प्रतिवादियों के स्थायी वकील को दे दी जाए. इस मामले को याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय की ओर से पेश वकील ने रखा और पीठ से इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.
याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड को अन्य माध्यमों से परीक्षा कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव दिया है. सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया है।