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आठ यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग उपलब्ध कराना अनिवार्य -नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कार विनिर्माताओं के लिए आठ यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद यात्रियों के सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है।
केंद्रीय मंत्री (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि मैंने आठ यात्रियों तक ले जाने वाले मोटर वाहनों में अब कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ऐसा वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्‍होंने कहा कि यह पहलकदमी सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी भले ही वाहन की कीमत या वैरिएंट कुछ भी हो।
केंद्र सरकार के मौजूदा फैसले के तहत अब गाड़ी में कम से कम छह एयर बैग लगाने अनिवार्य होंगे। ये एयर बैग मध्‍यम रेंज की कारों में भी लगाए जाएंगे। दरअसल सरकार चाहती है कि केवल महंगी नहीं बल्कि मध्‍यम रेंज की कारों में भी एयर बैग्स जैसे सेफ्टी फीचर उपलब्‍ध कराए जाएं।
बता दें कि नवंबर 2021 में मिड रेंज कार सेगमेंट में सुरक्षा उपकरणों को लेकर एक बैठक हुई थी। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने पहले ही एक जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और इस साल एक जनवरी से आगे बैठने वाले पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है।
एम1 वाहन श्रेणी में, यह फैसला लिया गया है कि आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट में बैठे लोगों के सामने और पीछे से होने वाली टक्करों के असर को कम करने के लिए चार अतिरिक्त एयरबैग अनिवार्य हैं। इसमें दो साइड/साइड टोरसो एयरबैग और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयरबैग शामिल होंगे जो कार के सभी यात्रियों को कवर करेंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2020 में एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर कुल 1,16,496 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 47,984 मौतें हुईं।

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