UTTARAKHAND
छात्रवृत्ति घोटाला : गीता राम नौटियाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सात दिन के भीतर सरेंडर करने की पड़ी मार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करते हुए लगाई आरोपित को फटकार
कुर्की के लिए मुनादी करा चुकी है एसआइटी
छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआइटी गीताराम नौटियाल के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के लिए एसआइटी ने 10 दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर मुनादी भी कराई थी।
एसआइटी ने नोटिस के माध्यम से नौटियाल को सरेंडर करने के लिए एक माह का समय दिया, लेकिन नौटियाल इसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपों से घिरे समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन के भीतर एसआई टी के सामने पेश होकर को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं । नौटियाल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस उम्मीद से गए थे कि उन्हें राहत मिल जाएगी और वे गिरफ्तार होने से बच जाएंगे। लेकिन अब उन्हें सात दिन के भीतर एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करते हुए आरोपित को फटकार लगाते हुए एसआइटी के सामने आत्मसमर्पण के आदेश भी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में लगाया अधिवक्ताओं का जमावड़ा
गीताराम नौटियाल के रसूख का पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने अपनी मजबूत पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की फौज खड़ी की।
इनमें चार से पांच अधिवक्ता नैनीताल हाईकोर्ट के भी थे। एसआइटी की तरफ से भारत सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पक्ष रखा।