UTTARAKHAND

बॉबी कटारिया जाएगा जेल, पुलिस ने गैर जमानती वारंट किया हासिल

देहरादून में सड़क पर ट्रैफिक रोक कुर्सी पर बैठकर शराब पीने और पुलिस को धमकाने के मामले में यूट्यूबर बॉबी कटारिया को दून पुलिस अब गिरफ्तार करेगी। कटारिया के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर कैंट पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। दून पुलिस की टीमें हरियाणा और उसके अन्य ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई हैं।
पिछले सप्ताह बॉबी कटारिया का सड़क पर शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो जब डीजीपी अशोक कुमार के पास पहुंचा तो उन्होंने एसएसपी देहरादून को कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस ने प्राथमिक जांच की तो पता चला कि वीडियो देहरादून के किमाड़ी मार्ग का है।
वहां कटारिया के साथ उसका देहरादून निवासी दोस्त भी मौजूद था। इस मामले में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर किया गया था। साथ ही पुलिस ने नियमानुसार पूछताछ के लिए कटारिया को नोटिस जारी किए। पहले कटारिया के वकील ने कहा कि वे आएंगे, लेकिन आए नहीं।पुलिस ने दोबारा नोटिस जारी किया, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। तीन बार नोटिस भेजने के बाद भी कटारिया की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला।
इंस्पेक्टर कैंट राजेश सिंह रावत ने बताया कि कटारिया को बार-बार नोटिस भेजे गए। मगर, उसने गंभीरता से नहीं लिया। अब कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट हासिल किया गया है। कैंट इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि बॉबी कटारिया 23 जुलाई को देहरादून आया था। यहां वह अपने मित्र गौरव खंडेलवाल के साथ ठहरा था। खंडेलवाल के साथ वह 25 जुलाई को किमाड़ी मार्ग पर घूमने गया था।
जांच में पता चला कि उसने वहां पर न सिर्फ शराब पी बल्कि उतावलेपन में मोटरसाइकिल भी दौड़ाई। दोनों ओर ट्रैफिक भी रोका गया था। बता दें कि कटारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है। वह बॉडी बिल्डर है और एक प्रोटीन उत्पाद का ब्रांड एंबेसडर भी है।
इन धाराओं में हुआ मुकदमा
आईपीसी 342 : रास्ता रोकना
आईपीसी 336 : उतावलेपन में ऐसी हरकत करना, जिससे दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो।
आईपीसी 290 : सार्वजनिक उपद्रव।
आईपीसी 510 : नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना।
67 आईटी एक्ट : इंटरनेट पर ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जो समाज के लिए गलत हो।

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