कैमिस्ट की दुकानों पर रेट लिस्ट लगा कर उचित मूल्य पर सैनेटाइजर व मास्क की बिक्री करने के निर्देश
खांसी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेने की दें सलाह
देवभूमि मीडिया ब्यूरो देहरादून : उत्तराखंड में किसी भी कैमिस्ट दुकान पर डॉक्टर की परामर्श के बिना खांसी जुकाम, बुखार व दर्द की दवाईयां नहीं दी जाएगी। मंगलवार को फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स कमिश्नर डा. पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कैमिस्ट की दुकानों पर रेट लिस्ट लगा कर उचित मूल्य पर सैनेटाइजर व मास्क की बिक्री करने के निर्देश दिए गए।
फूड सेफ्टी ड्रग्स प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण का पूरे विश्व में गंभीर खतरा बना हुआ है। प्रदेश सरकार ने वायरस को माहमारी रोग घोषित किया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी कैमिस्ट बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार व दर्द की दवाईयां न दें। इसके लिए खांसी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दें।
प्रदेश के सभी ड्रग्स इंस्पेक्टरों को आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए मेडिकल स्टोर में भी सैनेटाइजर व मास्क के रेट लिस्ट लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।
एस्मा लगेगा अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी करेंगे हड़ताल
उत्तराखंड सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी डॉक्टरों और कर्मियों की समस्त सेवाओं को अतिआवश्यक सेवाएं घोषित करते हुए, उनकी हड़ताल को निषिद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि राज्य में प्रमोशन के आरक्षण के खिलाफ कई दिनों से जनरल और ओबीसी कर्मियों की हड़ताल चल रही है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मी सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रहे थे। जिसे देखते हुए इन पर एस्मा लगाया गया है।