Uttarakhand

तबादला कानून पर लगी राजभवन की मुहर

देहरादून ; गैरसैण विधानसभा सत्र में पास किये गए तबादला कानून पर राजभवन ने अपनी मुहर लगा दी।अब तबादला  नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गैरसैंण विधान सभा सत्र में सरकार ने तबादला कानून समेत 13 विधेयक पारित किए थे। विधानसभा के एक अधिकारी ने इनमें से 11 विधेयकों के मंजूरी की पुष्टि की है। तबादला कानून पर राजभवन की मुहर लग जाने पर सूबे के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्यपाल की मुहर लगने और विधेयक के छपने के बाद कानून लागू मान लिया जाएगा। मार्च माह से तबादला कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके बाद अब तबादलों में सिफारिश नहीं चल पाएगी।

अब तक सुगम और दुर्गम के तबादले एक साथ ही किए जाते थे। अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों को तीसरे नंबर पर लिया जाता था।  पर, नई व्यवस्था में तबादला समिति के लिए एक मानक किया गया है। इसके तहत समिति सबसे पहले सुगम के कर्मचारियों के तबादलों पर निर्णय लेगी। उसके बाद अनुरोध के आधार पर तबादले के मामलों पर फैसला होगा। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर दुर्गम से सुगम क्षेत्रों के लिए विचार किया जाएगा। उधर, कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार अब नियमावली तैयार करेगी।

जरूरत पड़ी तो संशोधन भी किया जाएगा 

किसी विभाग को विशेष परिस्थितियों में कानून में संशोधन की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए रास्ता खुला रखा गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति के समक्ष विभाग अपने प्रस्ताव रख सकते हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव- वन एवं पर्यावरण एवं अवस्थापवना विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव-कार्मिक सदस्य होंगे। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री कानून में बदलाव और छूट दे सकते हैं।

इन विधेयकों को मिली राजभवन की मंजूरी   

त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण सत्र में कुल 13 विधेयक पारित किए थे। इनमें राजभवन ने उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक, चलचित्र संशोधन विधेयक, सराय अधिनियम निरसन विधेयक, उत्तराखंड आधार विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजभवन ने ये सभी विधेयक विधायी विभाग को भेज दिए हैं।

devbhoomimedia

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