नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव की घोषणा की है। 8 अगस्त से ऐसे यात्रियों को 14 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दे दी जाएगी, जो कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट जमा कराएंगे। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू होने से 96 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई तो सजा दी जाएगी।
नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी यात्रियों को यात्रा शुरू होने से कम से कम 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भरना होगा। पहले की तरह उन्हें यह भी सहमति देना होगा कि 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, जिसमें 7 दिन अपने खर्चे पर संस्थागत क्वारंटाइन रहेंगे और 7 दिन होम आइशोलेशन में रहेंगे।
हालांकि, उन लोगों को जो किसी वजह से परेशानी में है, जैसे गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु या गंभीर रूप से बीमार या 10 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ अभिभावकों को 14 दिन होम क्वारंटाइन की इजाजत दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है, ”यदि कोई छूट चाहता है तो उन्हें ऑनलाइन पोर्टलhttps://www.newdelhiairport.in/पर कम से कम 72 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। सरकार का फैसला अंतिम माना जाएगा और फैसले की जानकारी ऑनलाइन ही दी जाएगी।”
सरकार ने कहा है कि यात्री यात्रा शुरू करने से 96 घंटे के भीतर RTPCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर भी संस्थागत क्वारंटाइन से छूट प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट को भी विचार के लिए ऑनलाइन अपलोड करना होगा। हर यात्री को यह भी घोषणा करनी होगी कि रिपोर्ट पूरी तरह प्रमाणिक है और यदि वे झूठे पाए जाते हैं तो आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में पहुंचकर एयरपोर्ट पर भी टेस्ट रिपोर्ट दिखा सकते हैं।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से मार्च के अंत से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है, जिसे सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार वंदे भारत मिशन और अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी के साथ समझौते के तहत आवाजाही शुरू की है। जल्द ही ब्रिटेन के साथ भी समझौता हो सकता है।