शराबबंदी पर तीन जिलों में लगी रोक हटी
देहरादून : उत्तराखंड के तीन जिलों में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब हो कि एक अप्रैल से रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गत दिसंबर में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाते हुए उदय नारायण तिवारी को नोटिस जारी किया है।
उदय नारायण की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाकर यह आदेश पारित किया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि समाज में जीवन स्तर सुधारने और पोषण को देखते हुए 1 अप्रैल, 2017 से रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर लोग शराब न पीएं। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी नशे की हालत में न पाया जाए।