जमानत शर्त की अनदेखी पर न्यायलय ने पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को भेजा जेल
नयी टिहरी : नई टिहरी विधान सभा चुनाव 2012 की चुनाव आचार संहिता के दौरान दर्ज मुकदमें में जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सीजेएम चन्द्रमणि राय की अदालत ने घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
विस चुनाव 2012 में घनसाली विधान सभा क्षेत्र में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य सहित 11 लोगों के विरूद्ध आचार संहिता के उल्लंघन में भादसा की धारा 171-च और 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला न्यायालय में गतिमान है।
अन्य आरोपियों सहित भीमलाल आर्य ने भी अपनी जमानत करवा ली थी, लेकिन उनके द्वारा न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस पर शनिवार को आर्य द्वारा वारंट निरस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे सीजेएम चंद्रमणि राय की अदालत ने खारिज कर दिया और आर्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आर्य ने कोर्ट में अपना जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।