अक्टूबर 2019 में निलंबित हुए संयुक्त निदेशक नौटियाल को दिसम्बर 2019 में मिली थी जमानत, जबकि उनकी तैनाती के आदेश 18 मई को हुए
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के करोड़ों रुपये के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी रहे अधिकारी गीता राम नौटियाल बहाल किये गए। न्यायालय से जमानत पर रिहा नौटियाल को छह महीने बाद शासन ने उनके मूल पद पर तैनाती दे दी है। उन्हें हल्द्वानीस्थित समाज कल्याण निदेशालय में तैनाती दी गई है। अक्टूबर 2019 में निलंबित हुए संयुक्त निदेशक नौटियाल को दिसम्बर 2019 में जमानत मिली थी। जबकि उनकी तैनाती के आदेश 18 मई को हुए हैं।
वहीँ उनकी बहाली को अदालत से आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है। सचिव समाज कल्याण एल फैनई ने नौटियाल की बहाली के आदेश के मुताबिक, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने नौटियाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा 31 अक्टूबर 2019 को थाना सिडकुल हरिद्वार में दर्ज हुआ था।
गौरतलब हो कि एसआईटी ने 19 नवंबर 2019 को शासन को नौटियाल पर केस दर्ज होने की जानकारी दी। जबकि सूचना प्राप्त होने के बाद नौटियाल को बैक डेट से निलंबित कर दिया गया था। नौटियाल को एक नवंबर 2019 को देहरादून में जिला न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा पर जेल भेज दिया गया था।
इस दौरान नौटियाल ने उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दी। उन्हें 10 दिसंबर 2019 को अदालत से जमानत मिल गई। नौटियाल ने 30 दिसंबर 2019 को शासन से अपनी बहाली का अनुरोध किया। उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत नौटियाल को सशर्त सेवा में बहाल करने का निर्णय ले लिया गया है।