- गिरफ़्तारी पर रोक हटने के बाद अब कभी भी हो सकती है आरोपी डीपी सिंह की अरेस्टिंग!
नैनीताल : उत्तराखंड के चर्चित घोटालों में से एक एनएच-74 के भूमि घोटाला मामले में सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने आरोपी डीपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया । उन्होंने घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है। गौरतलब हो कि इससे पहले हाई कोर्ट ने ही डी पी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दीथी,और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे ।वहीँ अब गिरफ़्तारी पर रोक हटने के बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी कोई बड़ा कदम यानि आरोपी डीपी सिंह को जांच के लिए कभी भी उठा सकती है।
एनएच-74 मामले में जांच के बाद उधमसिंहनगर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रताप साह ने 10 मार्च 2017 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने एनएच 74 के चौड़ीकरण के लिए अधिकृत कास्तकारों की कृषि भूमि को अकृषि दिखाकर आठ से दस गुना अधिक मुआवजा दिया। जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है।
वहीँ एनएच-74 को लेकर रुद्रपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। जिसके बाद डीपी सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगार्इ थी । नैनीताल उच्च न्यायलय ने बीती 13 अक्टूबर 2017 को अंतरिम आदेश देते हुए डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब हो कि बीती मंगलवार को मामले की विवेचना कर रहे सीओ स्वतंत्र कुमार ने हाईकोर्ट में डीपी सिंह को मिले स्टे को खारिज करने के लिए शपथ पत्र दाखिल कर दिया। वहीं शनिवार को राज्य सरकार की तरफ से डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर से रोक हटाने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर से रोक हटा दी है। मामले की सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ठ की एकलपीठ में हुई।