आयकर विभाग ने निर्धारित की एक व्यक्ति के पास सोना रखने की सीमा
निर्धारित सीमा से अधिक सोने को माना जाएगा कालाधन
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली । सोना कितना सोना है सोने जैसा और कुछ नहीं । सोने को लोग निवेश का एक अच्छा साधन भी मानते रहे हैं लेकिन कितना सोना आप अपने पास रख सकते हैं अब आयकर विभाग ने देश में एक व्यक्ति के पास सोना रखने की सीमा को निर्धारित किया है। आयकर विभाग के अनुसार इस सीमा से अधिक सोने को अब कालाधन माना जाएगा।
आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सोने की सीमा के अनुसार विवाहित महिला के लिए 500 ग्राम के आभूषण, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम की गोल्ड ज्वैलरी और पुरुषों के लिए 100 ग्राम आभूषण की सीमा तय की है।
गौरतलब हो कि कुछ समय पहले कुछ मीडिया रिपोर्टस में कहा गया था कि सरकार एक माफी योजना पर विचार कर रही है, जो व्यक्तियों और इकाईयों को अपने बेहिसाब सोने की घोषणा करने की अनुमति देगी और उन पर इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। इस माफी योजना के तहत कालेधन से सोना खरीदने वाले लोगों को इसे सफेद बनाने का एक मौका दिया जाएगा। इसके तहत वह अपने स्वर्ण भंडार की घोषणा और उस पर कर चुकाकर बच सकते हैं। व्यक्ति द्वारा बिना बिल के खरीदे गए सोने के कुल भंडार को घोषित करना होगा और उसके संपूर्ण मूल्य पर कर का भुगतान करना होगा।
लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उसकी ऐसी मंशा नही है। एक अनुमान है कि भारतीयों के पास 20,000 टन सोने का भंडार है। हालांकि अवैध आयात और पैतृक संपत्ति को मिलाकर इसका भंडार 25,000 से 30,000 टन तक हो सकता है।