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जानिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक क्या हुए वे 30 महत्वपूर्ण फैसले

कोरोना संक्रमण को देखते हुए मात्र एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र

प्रदेश में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में  तीन माह की छूट

एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून:  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में 32 प्रस्तावों को चर्चा के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों के समक्ष रखा गया।  व्यापक चर्चा के बाद 30 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल सदस्यों ने मुहर लगाई जबकि दो अन्य प्रस्तावों को अगली बैठक में रखे जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 
मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए प्रदेश में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में छूट तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद अब वाहन स्वामियों की टैक्स की समस्या हल हो गयी है। वहीं मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम को भी एमएसएमई नीति के दायरे रखने पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।  वहीं मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक दिन का करने को लेकर विचार किया है। 
मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय ……
  • उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उघम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन।
  • उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध मे।
  • सार्वजनिक स्थल/सस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाने के विषय में।
  • मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
  • कुल 06 श्रम सुधार से सम्बन्धित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय।
  • राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जायेगा।
  • जैसे, बोनस संदाय, उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020 के रूप में लाया जायेगा. बोनस संदाय अधिनियम 1965 उत्तराखण्ड में लागू होने के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जायेगा।
  • कारखाना, उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020
  • व्यवसाय संघ उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020
  • औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन
  • उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविधालय का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविधायल किया जायेगा।
  • उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के सम्बन्ध में।
  • पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उधम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।
  • केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चौड़ीकरण, मन्दिर चौड़ीकरण के पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार।
  • पीडब्लूडी में कनिष्ठ लिपिक के मानदेय के सम्बन्ध में 15000 से 24000 करने का निर्णय।
  • सस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
  • पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली।
  • नगर निकाय में जेसीयो रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधावा को गृह कर से मुक्ति।
  • शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करके लेने का निर्णय। प्रमोशन के दृष्टिगत निर्णय।
  •  घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020।
  • सिचाई विभाग के नहरो के निर्माण कार्य एवं बाढ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
  • उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कालेज, नर्सिग संर्वग सेवा नियमावली 2020।
  • कोविड़ प्रभाव के कारण परिवहन व्यवसायी को मोटर यान कर से भुगतान छूट की अवधि तीन माह के लिए बढाये जाने हेतु।
  • माल और सेवा कर कठिनाईयों के निवारण हेतु विधान मण्डल में प्रस्ताव।
  •  जिला योजना समिति के सम्बन्ध में।
  •  एक  दिन के सत्र किए जाने पर हुई चर्चा।[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

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