अगर संक्रमण से किसी की मृत्यु होती है तो उनके विरुद्ध होगा हत्या का मुकदमा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड के डीजीपी ने कड़े शब्दों में तबलीगी जमात के लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने कल शाम 6 बजे तक यह नहीं बताया कि लौटने के बाद वे किस-किसके संपर्क में आये तो उनके खिलाफ पुलिस के पकडे जाने के बाद हत्या के प्रयास का IPC 307 का व अगर संक्रमण से किसी की मृत्यु होती है तो उनके विरुद्ध हत्या ( 302 ) का मुकदमा लिखेंगे और सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।
उन्होंने सभी तबलीगी जमात से लौटे लोगों को आगाह किया है कि वे सभी वो लोग जो तबलीगी जमात से आये हैं या उनके संपर्क में आये हैं तो सामने आए और सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा इसके बाद पुलिस द्वारा पकड़े गए जमातियों पर आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के साथ ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी चलाया जाएगा। यदि पुलिस द्वारा पकड़े गए जमाती के गांव में किसी की कोराना के कारण मृत्यु होती है तो फिर उस पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज होगा।
डीजीपी की इस घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के संबंध में रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जांच से छिपने वाले तब्लीगी जमातियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आज यहाँ जारी एक वीडियो बयान में कहा है कि कल (सोमवार) शाम 6 बजे के बाद अगर पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो हत्या के प्रयास का IPC 307 का व अगर संक्रमण से किसी की मृत्यु होती है तो हत्या ( 302 ) का मुकदमा लिखेंगे और सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। पुलिस को प्राप्त अभी तक की जानकारी के अनुसार एक मार्च के बाद प्रदेश से 36 जमातों में 383 लोग बाहर गए थे, इनमें से 357 वापस आ गए हैं, जबकि 26 वापस नहीं आए हैं।
ठीक इसी तरह के आदेश पड़ोसी राज्य हिमाचल के पुलिस महानिदेशक ने भी रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा है कि बाहर विदेश व निजामुद्दीन तबलीगी जमात से आने वाले लोगों के लिए किया है।