UTTARAKHAND

हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका केंद्र को शपथपत्र दाखिल करने के दिए निर्देश

हाई कोर्ट ने नौ जनवरी अगली सुनवाई के लिए तिथि की नियत

सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर क्र रही है मजबूर : रोडवेज कर्मचारी यूनियन

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नैनीताल। हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए है। 9 जनवरी अगली सुनवाई के लिए तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 13 दिसंबर 2019 को दोनों सरकारो को केंद्र सरकार के आदेश अनुसार परिसम्पतियों के बंटवारे को लेकर यथास्थिति व् स्टेटस दाखिल करना था लेकिन अब तक किसी भी सरकार द्वारा कोई जवाब दाखिल नही किया गया।

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है, जो नियम विरुद्ध है। सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर करती आई है। सरकार व परिवहन निगम न तो उनको नियमित कर रही है, न उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है, न उनको पिछले चार साल से ओवर टाइम दिया जा रहा है।

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने कहा कि रिटायर कर्मचारियों का न ही देयको का भुगतान किया गया। यूनियन का सरकार व निगम के साथ कई बार मांगो को लेकर समझोता हो चूका है उसके बाद भी सरकार एस्मा लगाने को तैयार है। सरकार ने निगम को 69 करोड़ रुपया बकाया देना है वही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी निगम को सात सौ करोड़ रुपया देना है अगर सरकार व निगम इनको वसूले तो यूनियन व निगम की सारी समस्या इस धनराशि से ही सुलझ जाएंगी।।

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