Uttarakhand

हाईकोर्ट को हड़ताली गेस्ट टीचरों पर आया गुस्सा,सख्त कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल :  हाईकोर्ट ने राज्य के हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने गेस्ट टीचर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंद्रशेखर तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 11 नवंबर 2016 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हड़ताल में गए अतिथि शिक्षकों पर एस्मा लगाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

याची के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने हड़ताली अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। आज तक विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए कई संशोधन किए। जब अतिथि शिक्षक नहीं माने तो सरकार ने हड़तालियों को हटाने के आदेश जारी किया है। हड़ताल की अवधि का मानदेय भी नहीं दिया जाएगा।इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पक्षों की सुनवाई के हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गेस्ट टीचर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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