एंटी-रायट कानून पर राज्यपाल की मंजूरी, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किया धन्यवाद
दिल्ली/उत्तराखण्ड। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्यपाल ने विधानसभा के पिछले सत्र में पास हुए एंटी-रायट कानून (उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024) को अपनी स्वीकृति दे दी है। एंटी-रायट कानून के लागू होने के बाद, जो भी व्यक्ति राज्य में दंगा करेगा या सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसे उसी व्यक्ति द्वारा हर पैसा चुकाना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि हमारा राज्य शांतिपूर्ण हो। यहाँ दंगों, vandalism और व्यवधान के लिए कोई स्थान नहीं है।”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून-2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाईयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले एवं अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।