दो हज़ार से अधिक शिक्षकों के पदों पर सीधे जिलेवार होगी भर्ती
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सूबे में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया है, बेरोज़गारों और प्रशिक्षित शिक्षकों के किये यह दीपावली के तोहफे से काम नहीं है। शिक्षा सचिव की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उत्तराखण्ड शासन में शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक (संशोधन) सेवा नियमावली 2019 की व्यवस्था के तहत होगी। जबकि शासन द्वारा भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए शासनादेश के लिए 20 नवंबर 2020 तक तय की गई है। शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर जनपदवार पद विज्ञापित किए जाने की प्रक्रिया को हर हाल में 20 नवंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए जनपदवार पद की विज्ञप्ति जारी की जायेगी । उत्तराखंड शासन के आदेश के बाद इस संबंध में शिक्षा निदेशालय से राज्य के सभी 13 जिलों को इस सम्बन्ध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।