LAW & ORDERs

भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से ”सुप्रीम” राहत

पूर्व दर्जाधारी हेमंत द्विवेदी पर लगाए गए सभी मुकदमें खारिज

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
हल्द्वानी । भाजपा के दर्जाधारी और उद्योगपति हेमंत द्विवेदी लगभग दो साल पुराने जमीन विवाद के मामले में पूर्व दर्जाधारी व भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट से ”सुप्रीम” राहत मिली है। 
गौरतलब हो कि भीमताल निवासी सरदार  जितेंद्र सिंह पुत्र सरदार संपूर्ण सिंह ने फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने के आरोप पूर्व दर्जा मंत्री हेमंत द्विवेदी के ऊपर भीमताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। जहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में पूर्व दर्जा मंत्री हेमंत द्विवेदी पर लगे जमीन कब्जाने के फर्जी मुकदमे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और हरिकेश रॉय ने मामले को खारिज कर पूर्व दर्जा मंत्री हेमंत द्विवेदी को राहत दी है।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में भीमताल थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर को भी समाप्त कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की नाप को लेकर एसडीएम की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में अगर कुछ आपत्ति जनक पाया जाता है तो अधिकारियों पर कानूनी तौर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए संपत्ति का मालिकाना हक उसी के नाम पर बनाए रखने का आदेश दिया है जिसकी वह भूमि है।
सुप्रीम कोर्ट में हेमंत द्विवेदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी सत्यजीत सहित 5 वकीलों के पैनल द्वारा एक  -एक करके सभी फर्जी दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जिसके बाद हेमंत द्विवेदी को क्लीन चिट मिली। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने उन लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मामले को सिविल नेचर का करार दिया है।

यहां पढ़िए आदेश :- Hemanti Diwedi Vs. State of Uttarakhand

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