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दिल्ली में ‘ड्राई डे’ 21 की बजाय अब सिर्फ 3 दिन
दिल्ली सरकार (Delhi Government New Excise Policy) ने अपनी नयी आबकारी नीति के तहत ड्राई डे (Delhi Dry Day News) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है जो पिछले साल 21 (Delhi Dry Day Calendar) दिन थी। यह जानकारी सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश से मिली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने जारी आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम’ की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी।
साल में 3 दिन नहीं मिलेगी शराब
विभाग ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को उन दिनों के रूप में सूचीबद्ध किया जब शराब की बिक्री (Delhi Wine Shop Opening Time) की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा, ‘दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों में निम्नलिखित तिथियों को ‘ड्राई डे’ मनाया जाएगा।’
नई आबकारी नीति में और भी बदलाव
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दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष कर दी गई है।
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अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटलों पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है।
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शराब की दुकानों का साइज बढ़ा दिया गया है पहले ज्यादातर दुकानें 150 वर्गफीट होती थीं, अब कम से कम 500 वर्ग फीट में दुकानें खुली हैं।
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लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी करते हैं।
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किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं है।
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अब दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं है, जबकि पहले काउंटर सड़क की तरफ होता था।