सुरक्षा की दृष्टि से घातक रिकॉर्डिंग अब भी रहेगी प्रतिबंधित
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) ने उड़ान के संचालन के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न होने की शर्त को रखते हुए रविवार को उड़ते विमान (ऑनबोर्ड फ्लाइट) में फोटो और वीडियो फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है। वहीं यह भी आदेश दिया गया है कि इस दौरान कोई भी यात्री किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक हो।
गौरतलब हो कि इस अनुमति से ठीक एक दिन पहले शनिवार को डीजीसीए ने कहा था, ‘कोई भी यात्री विमान एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 का उल्लंघन करता है तो उस विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से दो सप्ताह के लिए निलंबित की जाएगी।’
उल्लेखनीय है कि विमान के अंदर बिना अनुमति फोटोग्राफी पहले से ही निलंबित है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां इस नियम को लागू करने में विफल रही हैं। इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़-मुंबई की उसकी उड़ान में कंगना रणौत के मुम्बई आने के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।