रेप के बाद हत्या के आरोपी को मिली फांसी की सजा

रुद्रपुर। स्पेशल जज (पास्को) की अदालत ऐतिहासिक फैसले में दुष्कर्म व हत्या के आरोपी अफजलगढ़ (उत्तर प्रदेश) निवासी करनदीप शर्मा ऊर्फ राजू को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 जून 2016 को काशीपुर स्थित टांडा उज्जैन के गांव ढकिया गुलाबो, थाना काशीपुर, ऊधमसिंह नगर में देवी जागरण चल रहा था।
इस दौरान अफलजलगढ़ बिरला फार्म निवासी करनदीप को बिजली के काम के लिए बुलाया गया था। करनदीप जागरण के दौरान वहां पहुंची 8 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर पास के ही खेत में ले गया। इसके बाद करनदीप ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी। 26 जून को बच्ची का शव पास के ही खेत से बरामद हुआ। मामले में बच्ची के पिता ने काशीपुर में करनदीप के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
28 जून को पुलिस ने घटना के आरोपी करनदीप को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 24 सितंबर 2016 को पुलिस ने पास्को की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पास्को कोर्ट में मामले की 25 बार सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजेसी उमेश नाथ व दीपक अरोरा ने 15 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज (पास्को) नीलम रात्रा की अदालत ने डीएनए व मेडिकल रिपोर्ट तथा गवाहों के आधार पर करनदीप को नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का दोषी पाया। जिसपर विद्वान जज नीलम रात्रा ने करनदीप को फांसी की सजा सुनाई।