65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : COVID-19 यानि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के बाहर से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। हिमाचल सरकार भी इस तरह का आदेश जारी कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड रोडवेज ने दिल्ली मार्ग पर चल रहीं 300 बसों के संचालन को बंद कर दिया है।
गौरतलब हो कि उत्तराखंड शासन ने शुक्रवार को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज COVID-19 रेगुलेशन 2020 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीतेश झा द्वारा इस तरह की एक एडवायजरी जारी की गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा एपिडेमिक डिजीज COVID-19 के प्रभाव को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील की है।