UTTARAKHAND

पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में बड़ा आदेश हुआ जारी

पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मेंबड़ा आदेश हुआ जारी
उपर्युक्त विषयक संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालयी शिक्षा के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्या 55 / XXVII(7)/18–50(14)/2017 दिनांक 15-02-2019 एवं शासनादेश संख्या 322/XXVII(7) / 50 (69)/2015 दिनांक 28-12-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है। अतः उक्तानुसार शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मकान किराया भत्ता दिलवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Related Articles

Leave a Reply

2

Back to top button
Translate »