देहरादून, मसूरी में क्रिसमस और नए साल पर अब आप नहीं मचा पाएंगे धमाल

पुलिस कर सकती है आपका आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत चालान
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : क्रिसमस अथवा नए साल पर देहरादून, मसूरी, हरबर्टपुर और विकासनगर के सार्वजानिक स्थानों पर यदि आपका सामूहिक पार्टी या किसी भी तरह के आयोजन का कार्यक्रम है तो सावधान रहें पुलिस आपका चालान कर सकती है। क्योंकि जिलाधिकारी देहरादून ने आपकी हिफाजत के लिए और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और एक जनवरी को जिले के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।