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सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने वालों के विरूद्ध अभियान : 4.07 लाख का चालान, पढ़िए ख़बर…

सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने वालों के विरूद्ध अभियान : 4.07 लाख का चालान, पढ़िए ख़बर…

देहरादून : जिलाधिकारी / प्रशासक एवं नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के निर्देश के क्रम में आज 08.10.2024 को गोपाल राम बिनवाल, उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के नेतृत्व में शहर की साफ-सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के अतिरिक्त प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भण्डारण / व्यापार / उपयोग करने वालों के विरूद्ध वृहद स्तर पर अभियान चलाया गया।

इसी क्रम में आज निरंजनपुर मण्डी में 04 सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक विक्रेताओं एवं 03 अन्य व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही करते हुए रू० 3,89,000.00 का अर्थदण्ड वसला गया तथा कुल 150 कि०ग्रा० सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध क्षेत्रिय मुख्य सफाई निरीक्षक / सफाई निरीक्षक द्वारा कुल 58 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही करते हुएरू0 18,000.00 का अर्थदण्ड वसूला गया।

 

 

 

इस प्रकार कुल रू० 4,07,000.00 का चालान किया गया। सचित मण्डी को निर्देशित किया गया है कि मण्डी में बाहरी जिलों से फल-सब्जी के साथ आने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। इसके अतिरिक्त आशारोडी सेल टैक्स बैरियर पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक के वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा उसकी सूचना देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। मण्डी समितियों से अनुरोध किया गया है कि अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। अन्यथा लगातार चालानी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। दूसरी बार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाने पर चालानी कार्यावाही साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जायेगी।

 

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मै० इकॉन वाटरग्रेस वेस्ट मैनेजमेन्ट सर्विस प्रा०लि० द्वारा आवंटित वार्डों में 87 प्रतिशत रूट कवरेज करने की दशा में उनके मासिक बिल से रू0 21,443.00 (इक्कीस चार सौ तितालीस रूपये मात्र) की कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त मै० सनलाईट वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रा०लि० तथा मै० इकॉन वेस्ट मेनेजमेन्ट सॉल्यूशन्स प्रा०लि० पर के वाहनों की कार्य से अनुपस्थित / कार्मिकों के द्वारा वर्दी एवं आई कार्ड न पहनने पर क्रमशः रू0 950.00 तथा रू0 2,400.00 की अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

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