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कैबिनेट फैसला NH पास भी बिकेगी शराब !

NH के 500 मीटर के दायरे में होटल, क्लब व बार बेच सकेंगे शराब

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में  13 प्रस्तावों में से 12 पर मुहर लगी। मींटिग में कई अहम फैसले लिए गए। होटल और क्लब से संचालित होने वाले बार अब राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे के अंदर चल सकेंगे। 

सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान चार नगर निकायों की सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने पर भी सहमति बन गई है। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मुहर लगी है।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

  • होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को कोर्ट के फैसले से छूट।
  • उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 में संशोधन।
  • शराब दुकानों पर अधिकतम जुर्माना दस हजार।
  • दवाई दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना।
  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण निगम और वक्फ विकास निगम बोर्ड को सातवें वेतनमान की मंजूरी।
  • औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक उपयोग के लिए डीजल की दर को कम किया गया।
  • आद्योगिक इकाइयों को मिल रही नेचुरल गैस में 20 % वैट था जिसे 5% किया गया।
  • हल्द्वानी ISBT निर्माण के प्रस्ताव को पुनः कैबिनेट में लाने की सिफारिश।
  • जल मूल्य एवं सीवर शुल्क के बकाया राशि को एक मुश्त 31 जनवरी तक भुगतान करने पर बिलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।
  • उत्तराखंड के चतुर्थ विधानसभा के तृतीय सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
  • नगर पालिका परिषद डोइवाला के सीमा विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी।
  • नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी के सीमा विस्तार को मंजूरी।
  • नगर निगम काशीपुर के सीमा विस्तार को मिली मंजूरी।
  • नगर पालिका परिषद बाजपुर के सीमा विस्तार की आपत्तियों के निस्तारण प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
  • उत्तराखंड भाषा संस्थान विधेयक- 2017 को मंजूरी।
  • उत्तराखंड हिंदी अकादमी।
  • उत्तराखंड उर्दू अकादमी।
  • उत्तराखंड पंजाबी अकादमी।
  • उत्तराखंड लोकभाषा एवं बोली अकादमी।

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