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Big Breaking :-धामी सरकार के इस नए फैसले के दायरे में आएंगे..

Big Breaking :- Dhami will come under the purview of this new decision of the government..

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में गैर आवासीय भवनों में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन होगा अनिवार्य, में 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर बनाए जाने वाले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज व अन्य गैर आवासीय भवनों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। कुल स्वीकृत पार्किंग के एक से तीन प्रतिशत में दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा। इसके बगैर उनके नक्शे पास नहीं होंगे।

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गैर आवासीय भवन में पार्किंग के साथ-साथ अब ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। सरकार द्वारा 1500 वर्ग मीटर से अधिक भुखंड में बने ग्रुप हाउसिंग, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज और अन्य गैर सरकारी आवासीय भवन सरकार के इस नए फैसले के दायरे में आएंगे। जिनमें की पार्किंग के साथ ही चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया है।

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