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विधानसभा में 158 नियुक्तियों सहित अपनी बहू की नियुक्ति में जवाब तलब

हाई कोर्ट ने विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर मांगा जवाब

नैनीताल : कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधान सभा में 158 नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विधासभा अध्यक्ष को तीन सप्ताह में हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यदि सरकार ने भाजपा के रुख के अनुरूप हलफनामा दिया तो ना केवल नियुक्तियां रद्द तक हो सकती हैं, बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल की सियासी मुश्किल भी बढ़ सकती हैं।

याचिका में पूर्व स्पीकर पर अपनी बहू को गलत तरीके से नियुक्ति देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक वह कार्यालय नही गई। कुंजवाल को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है।

भाजपा ने भी विधान सभा चुनाव से पहले नियुक्तियों को लेकर सरकार व स्पीकर की घेराबंदी की थी। इस मामले में बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला ने याचिका दायर कर नियुक्तियों को चुनौती दी। याचिका में नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए जांच करने व उन्हें निरस्त करने की मांग की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

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