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निष्प्रभावी हुआ अनुच्छेद 370, लगी राष्ट्रपति की मुहर

कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त, 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए के अनुसार है, प्रचलन में नहीं रहेंगे, अर्थात :- ‘370. इस संविधान के समय समय पर यथा-संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ी या प्रथा या किसी लिखित संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा-परिकल्पित या अन्यथा है, मैं तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होंगे।’

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