Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए ‘वन नेशन वन नंबर’ की शुरुआत हो गई है।

BH Series Vehicle Registration: उत्तर प्रदेश में गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए ‘वन नेशन वन नंबर’ की शुरुआत हो गई है। गाड़ियों के लिए ‘बीएच सीरीज’ का पहला नंबर यूपी के मिर्जापुर से बुक हुआ है। मिर्जापुर के रहने वाले अमित रंजन ओझा ने अपनी एक्सयूवी-300 के लिए बीएच सीरीज का नंबर बुक कराया है। भारत सीरीज का यह ‘पहला नंबर 21बीएच0905ए’ है।
गाड़ी में लगाने के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बनने के लिए भेज दी गई है। गाड़ी मालिक अमित रंजन को अगले सप्ताह में नंबर प्लेट मिल जाएगी। अमित अब देश के किसी भी राज्य में बिना किसी रोक टोक के अपनी गाड़ी को चला सकेंगे। बीएच सीरीज लेने के बाद गाड़ी मालिक को दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ेगा।
मिर्जापुर के आरटीओ संजय तिवारी ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि भारत सीरीज की शुरुआत हो गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। सीरीज का पहला नंबर आवेदक को दे दिया गया है। आरटीओ के मुताबिक (21बीएच0905ए) भारत सीरीज को ऐसे समझा जा सकता है 21 यानी साल, बीएच मतलब भारत उसके बाद नंबर और अंतिम ए यानी सीरीज की शुरुआत। सीरीज खत्म होने के बाद अगली सीरीज बी होगी।
मिल चुके हैं 38 से ज्यादा आवेदन
उत्तर प्रदेश में अब तक अलग-अलग जनपदों से 38 से ज्यादा लोगों ने अपनी गाड़ियों के लिए भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर का आवेदन किया है। पहला नंबर मिर्जापुर से बुक हुआ है और नंबर भी अलाट हो गया है।
क्या है ‘बीएच’ सीरीज 
बता दें कि नए वाहनों में ‘वन नेशन वन नंबर’ के तहत भारत सीरीज के लिए पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है। जो गाड़ियां भारत सीरीज में रजिस्टर्ड होंगी वह देश के किसी भी प्रदेश में बिना किसी रुकावट के फर्राटा भर सकेंगी।
सबके लिए नहीं बीएच सीरीज

बीएच सीरीज में सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन जरुरी नहीं है। विशेष तौर पर सेना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और वे निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार राज्यों में ऑफिस होना जरूरी होगा, तभी गाड़ी मालिक को बीएच सीरीज में अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। भारत सीरीज लेने के बाद गाड़ी मालिक को दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरुरत नहीं होगी।

बीएच सीरिज के लिए कितना देना होगा रोड टेक्स ?

वाहन की कीमत- कर प्रतिशत में

  • दस लाख से कम- आठ
  • 10 से 20 लाख-10
  • 20 लाख से अधिक-12

 

 

 

 

 

 

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